Monday, October 19, 2026
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CG RERA की बड़ी कार्रवाई: बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का पंजीयन निरस्त, खरीदारों को सतर्क रहने की सलाह

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रायपुर। छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (CGRERA) ने बिलासपुर की रियल एस्टेट परियोजना ‘सौराष्ट्र’ का पंजीयन निरस्त कर दिया है। परियोजना की स्वीकृत विकास अनुज्ञा रद्द होने के बाद प्राधिकरण ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की। CGRERA के इस आदेश के बाद प्राधिकरण ने आम नागरिकों, भूखंड खरीदारों और संभावित निवेशकों से किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में निवेश करने से पहले उसकी अनुमति और पंजीयन की स्थिति की जांच करने की अपील की है।

नमन गोयल की परियोजना का पंजीयन निरस्त

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमोटर नमन गोयल की ‘सौराष्ट्र’ परियोजना बिलासपुर जिले के अग्रय नगर, वार्ड क्रमांक 12 में स्थित है। परियोजना का पता खसरा नंबर 1551 दर्ज है। यह परियोजना CGRERA में पंजीयन क्रमांक PCGRERA161025001981 के तहत पंजीकृत थी।

विकास अनुज्ञा रद्द होने के बाद हुई कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, परियोजना को संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, छत्तीसगढ़ की ओर से छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 25 के अंतर्गत विकास अनुज्ञा प्रदान की गई थी। बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह अनुमति निरस्त कर दी गई।

विकास अनुज्ञा निरस्त होने की जानकारी के बाद CGRERA ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। प्रकरण की समीक्षा के बाद प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि विकास अनुमति निरस्त होने की स्थिति में परियोजना का रेरा पंजीयन जारी रखना उचित नहीं है।

5 अक्टूबर 2026 को पारित हुआ आदेश

प्राधिकरण ने 5 अक्टूबर 2026 को पारित आदेश के माध्यम से ‘सौराष्ट्र’ परियोजना का रेरा पंजीयन निरस्त करने का निर्णय लिया। इस कार्रवाई में विकास अनुज्ञा निरस्त होने को प्रमुख आधार बनाया गया है।

यह मामला रियल एस्टेट परियोजनाओं में वैधानिक अनुमतियों और पंजीयन की स्थिति के महत्व को सामने लाता है। परियोजना का रेरा पंजीयन होने के साथ-साथ संबंधित विकास अनुमतियों का वैध रहना भी जरूरी है।

मकान और प्लॉट खरीदने से पहले जांच जरूरी

CGRERA ने आम नागरिकों और निवेशकों से अपील की है कि मकान, फ्लैट या भूखंड खरीदने से पहले संबंधित परियोजना की वर्तमान रेरा पंजीयन स्थिति की जांच जरूर करें। इसके साथ ही स्वीकृत विकास अनुज्ञा और अन्य आवश्यक अनुमतियों की जानकारी भी प्राप्त करें।

प्राधिकरण ने कहा है कि पहले से पंजीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का सत्यापन करना भी जरूरी है। इससे खरीदार संभावित अनियमितताओं और आर्थिक जोखिमों से बचने के लिए समय रहते जानकारी हासिल कर सकते हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र में जवाबदेही पर जोर

CGRERA की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि रियल एस्टेट परियोजनाओं में निर्धारित नियमों और वैधानिक अनुमतियों का पालन महत्वपूर्ण है। घर या भूखंड खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच करना और परियोजना की आधिकारिक स्थिति की पुष्टि करना खरीदारों के लिए जरूरी कदम है।

खरीदारों के लिए सलाह: किसी भी परियोजना में पैसा लगाने से पहले CGRERA के आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका पंजीयन, विकास अनुमति और वर्तमान कानूनी स्थिति अवश्य जांचें।

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